जनसुनवाई-समाधान एक ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संचालित करती हैं। यह व्यवस्था प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है।
जनसुनवाई-समाधान एक ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संचालित करती हैं। यह व्यवस्था प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है।
1. जनसुनवाई-समाधान क्या है?
जनसुनवाई-समाधान एक ऐसा पोर्टल या प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याओं, शिकायतों या अनुरोधों को सरकारी अधिकारियों के पास दर्ज कर सकते हैं और उनके समाधान की प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं।
इसके प्रमुख उद्देश्य:
✔ नागरिकों की शिकायतों का शीघ्र निवारण
✔ सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना
✔ भ्रष्टाचार को कम करना
✔ प्रशासनिक सुधार लाना
2. जनसुनवाई-समाधान के प्रकार
जनसुनवाई प्रणाली को विभिन्न स्तरों पर लागू किया गया है:
(i) राष्ट्रीय स्तर पर जनसुनवाई
👉 CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System):
भारत सरकार का केंद्रीकृत शिकायत निवारण पोर्टल है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। https://pgportal.gov.in
(ii) राज्य स्तर पर जनसुनवाई
राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी जनसुनवाई पोर्टल और समाधान योजनाएं बनाई हैं, जिनके माध्यम से नागरिक अपनी राज्य-विशिष्ट समस्याओं की शिकायतें कर सकते हैं। उदाहरण के लिए:
3. जनसुनवाई-समाधान में शिकायत कैसे दर्ज करें?
(i) ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
1️⃣ संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के जनसुनवाई पोर्टल पर जाएं।
2️⃣ "शिकायत दर्ज करें" विकल्प पर क्लिक करें।
3️⃣ अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर (यदि आवश्यक हो), और व्यक्तिगत जानकारी भरें।
4️⃣ अपनी समस्या का विवरण दें और यदि आवश्यक हो, तो सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें।
5️⃣ शिकायत दर्ज करने के बाद, आपको एक शिकायत संख्या (Reference ID) मिलेगी जिससे आप अपनी शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
(ii) ऑफलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
✔ तहसील स्तर, जिला कलेक्टर कार्यालय, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक सेवा केंद्रों (CSC) आदि पर जाकर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
✔ कई राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर भी जनसुनवाई शिविर आयोजित किए जाते हैं।
4. जनसुनवाई के माध्यम से किन विषयों पर शिकायत की जा सकती है?
✅ सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलना
✅ भ्रष्टाचार और सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही
✅ राशन कार्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति, बिजली, पानी जैसी नागरिक सेवाओं में परेशानी
✅ पुलिस, प्रशासन, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतें
✅ भूमि विवाद और राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतें
⚠ किन मामलों पर शिकायत स्वीकार नहीं होती?
❌ न्यायालय में लंबित मामले
❌ व्यक्तिगत/पारिवारिक विवाद
❌ नीति-निर्धारण से संबंधित मुद्दे
5. जनसुनवाई शिकायत समाधान प्रक्रिया
(i) शिकायत की स्वीकृति और प्राथमिक जांच
✔ शिकायत दर्ज होते ही संबंधित विभाग उसे देखता है और उसकी वैधता की जांच करता है।
(ii) जांच और समाधान
✔ संबंधित अधिकारी शिकायत की समीक्षा करते हैं और समाधान निकालने का प्रयास करते हैं।
(iii) समाधान की सूचना नागरिक को दी जाती है
✔ समाधान होने के बाद नागरिक को SMS, ईमेल या पोर्टल पर अपडेट मिलती है।
(iv) अपील करने की सुविधा
✔ यदि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं होता, तो वह उच्च अधिकारी के पास अपील कर सकता है।
6. जनसुनवाई-समाधान की समय-सीमा
⏳ अधिकांश राज्यों में शिकायतों का समाधान 15 से 30 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य होता है।
⏳ कुछ मामलों में समय बढ़ सकता है, लेकिन हर स्थिति में शिकायतकर्ता को अपडेट दी जाती है।
7. जनसुनवाई से जुड़े महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर
☎ राष्ट्रीय लोक शिकायत पोर्टल (CPGRAMS) हेल्पलाइन: 1800-110-174
☎ उत्तर प्रदेश जनसुनवाई हेल्पलाइन: 1076
☎ मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री हेल्पलाइन: 181
☎ राजस्थान समाधान हेल्पलाइन: 181
8. जनसुनवाई-समाधान के लाभ
✔ सरल और सुलभ प्रणाली – कहीं से भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
✔ समयबद्ध समाधान – शिकायतों को तय समय सीमा में हल करने की व्यवस्था।
✔ पारदर्शिता – शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है।
✔ उत्तरदायित्व – अधिकारियों को जवाबदेह बनाता है और नागरिकों को अधिकार देता है।
निष्कर्ष
जनसुनवाई-समाधान प्रणाली नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक सीधा और प्रभावी मंच प्रदान करता है। यदि किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई समस्या हो, तो जनसुनवाई पोर्टल का उपयोग कर शिकायत दर्ज करें और अपने अधिकारों की रक्षा करें।
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