पीएम-कुसुम योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, जिससे किसान डीजल और ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम कर सकें और उनकी आय बढ़े।
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PM-KUSUM |
पीएम-कुसुम योजना के मुख्य घटक (Components):
1️⃣ घटक- A (Component A) - सौर ऊर्जा संयंत्र:
- 10,000 मेगावाट के ग्रिड-संयुक्त सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना।
- किसान, सहकारी समितियाँ, ग्राम पंचायतें या अन्य संगठन बंजर भूमि पर सौर संयंत्र लगाकर बिजली बेच सकते हैं।
2️⃣ घटक- B (Component B) - सौर पंप:
- डीजल पंपों के स्थान पर सौर पंप (7.5 HP तक) लगाए जाएंगे।
- सब्सिडी:
- 60% सरकार द्वारा
- 30% बैंक लोन
- 10% किसान को स्वयं देना होगा।
3️⃣ घटक- C (Component C) - ग्रिड से जुड़े पंप:
- मौजूदा ग्रिड-संयुक्त कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा।
- अतिरिक्त बची हुई बिजली किसानों को बिजली कंपनियों (DISCOMs) को बेचने की सुविधा मिलेगी।
पीएम-कुसुम योजना के लाभ:
✅ डीजल पर निर्भरता कम होगी, जिससे खेती सस्ती होगी।
✅ अतिरिक्त आय का अवसर, किसान अतिरिक्त बिजली बेच सकेंगे।
✅ पर्यावरण के अनुकूल, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
✅ ऊर्जा सुरक्षा, किसानों को सस्ती और स्थायी बिजली मिलेगी।
कैसे करें आवेदन?
✅ किसान राज्य बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) की वेबसाइट या नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
✅ CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) से भी आवेदन करने में सहायता मिलती है।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM) के तहत, किसानों को सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना के लिए 60% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसमें 30% केंद्र सरकार और 30% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि शेष 40% राशि किसान द्वारा वहन की जाती है; इसमें से 30% तक बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश में आवेदन प्रक्रिया:
उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA) इस योजना की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी है। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:
ऑनलाइन पंजीकरण:
- UPNEDA की आधिकारिक वेबसाइट https://upneda.org.in/KUSUM_Yojna-hi.aspx पर जाएं।
- 'सोलर योजना हेतु यहाँ क्लिक करें' विकल्प चुनें।
- आवश्यक विवरण भरें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
दस्तावेज़ अपलोड:
- आवश्यक दस्तावेज़ जैसे भूमि स्वामित्व प्रमाण, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।
आवेदन शुल्क भुगतान:
- निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
आवेदन सबमिट करें:
- सभी जानकारी सत्यापित करने के बाद, आवेदन सबमिट करें और पावती रसीद प्राप्त करें।
यदि आवेदन प्रक्रिया में किसी कठिनाई का सामना हो, तो UPNEDA के हेल्पलाइन नंबर 7980676562 पर संपर्क किया जा सकता है।
राज्यवार पात्रता:
PM-KUSUM योजना की पात्रता राज्यवार भिन्न हो सकती है। हालांकि, सामान्य पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
- भूमि स्वामित्व: किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- सिंचाई स्रोत: भूमि पर सिंचाई के लिए जल स्रोत उपलब्ध होना चाहिए।
- अन्य शर्तें: राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है।
अधिक जानकारी और राज्यवार पात्रता विवरण के लिए, अपने राज्य की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या स्थानीय कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
इस योजना के माध्यम से, किसान सौर ऊर्जा का उपयोग करके सिंचाई लागत में कमी ला सकते हैं और अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड में बेचकर आय में वृद्धि कर सकते हैं।
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