EWS (Economically Weaker Section) कैटेगरी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा (Free Education) Right to Education (RTE) Act, 2009 के तहत दी जाती है।
किन कक्षाओं तक फ्री शिक्षा मिलती है?
📌 कक्षा: नर्सरी (Pre-Primary) से कक्षा 8 (VIII) तक
📌 उम्र सीमा: 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा का अधिकार है।
📌 स्कूल: सरकारी और निजी स्कूलों में 25% सीटें EWS/DG वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।
फ्री शिक्षा की सुविधाएँ:
✅ शुल्क मुक्त शिक्षा (No Tuition Fees)
✅ फ्री किताबें, यूनिफॉर्म, और अन्य शैक्षिक सामग्री
✅ मिड-डे मील योजना का लाभ
✅ निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया
कक्षा 8 के बाद क्या होगा?
- कक्षा 9 से 12 के लिए फ्री शिक्षा की गारंटी RTE एक्ट में नहीं है।
- लेकिन कुछ राज्यों में सरकारी योजनाओं और छात्रवृत्तियों (Scholarships) के माध्यम से EWS छात्रों को मदद मिलती है।
- केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कुछ राज्य सरकारों की योजनाएँ भी 8वीं के बाद पढ़ाई में सहायता करती हैं।
कैसे करें आवेदन?
🔹 राज्य सरकार की RTE पोर्टल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
🔹 आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़:
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
निष्कर्ष:
✔ EWS कैटेगरी के बच्चों को नर्सरी से 8वीं कक्षा तक फ्री शिक्षा का अधिकार है।
✔ 9वीं से 12वीं तक कुछ राज्यों में स्कॉलरशिप या सरकारी योजनाओं के जरिए मदद मिल सकती है।
✔ निजी स्कूलों में भी 25% सीटें EWS छात्रों के लिए आरक्षित होती हैं।